विधवा पुत्री विवाह योजना (Widow Daughter Marriage Scheme): गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों के लिए मददगार पहल।

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विधवा पुत्री विवाह योजना (Widow Daughter Marriage Scheme): गरीब विधवाओं और अनाथ लड़कियों के लिए मददगार पहल।

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दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्गों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है विधवा पुत्री विवाह योजना (Widow Daughter Marriage Scheme), जो विधवाओं, संकटग्रस्त महिलाओं और अनाथ लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना खासतौर पर बेटियों के विवाह के खर्च में सहयोग के लिए बनाई गई है।

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योजना का मकसद

यह योजना सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि एक सामाजिक संबल है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य हैं:

  • विधवाओं को उनकी दो बेटियों के विवाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
  • अनाथ लड़कियों के अभिभावकों, पालकों या देखरेख करने वाले संस्थानों को भी यह सहायता दी जाती है।
  • यह सहायता एकमुश्त ₹30,000/- तक की होती है।

योजना के लाभ

  • प्रत्येक योग्य बेटी के विवाह पर ₹30,000/- की वित्तीय सहायता।
  • यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
  • योजना का लाभ समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को केंद्रित करके दिया जाता है।

कौन ले सकता है लाभ?

  1. बेटियों की संख्या: योजना का लाभ अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए उपलब्ध है।
  2. निवास: आवेदनकर्ता का दिल्ली में कम से कम 5 साल का निवास प्रमाणित होना चाहिए।
  3. आय सीमा: आवेदनकर्ता की वार्षिक आय ₹1,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. आधार कार्ड: आवेदक और लाभार्थी लड़की का आधार कार्ड अनिवार्य है।
  5. बैंक खाता: आवेदक का आधार से लिंक, दिल्ली स्थित बैंक में एकल-संचालित खाता होना चाहिए।
  6. पेंशन प्राप्ति: आवेदक किसी अन्य सरकारी या निजी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
  7. लड़की की उम्र: विवाह के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  8. समय सीमा: आवेदन विवाह की तिथि से 60 दिन पहले या बाद में ही किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

  1. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि।
  2. निवास प्रमाण: पिछले 5 वर्षों का दिल्ली निवास प्रमाण पत्र।
  3. आय प्रमाण पत्र: आवेदनकर्ता की वार्षिक आय का प्रमाण।
  4. विवाह प्रमाण पत्र: यदि उपलब्ध हो तो विवाह प्रमाण पत्र।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है।

  • यदि पहले से पंजीकरण नहीं है, तो नया खाता बनाएं।
  • लॉगिन करें और ‘Apply Online’ विकल्प पर क्लिक करें।
  • महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत विधवा पुत्री विवाह योजना चुनें।
  • आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • फॉर्म जमा करने के बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें।
  • सफल आवेदन की रसीद डाउनलोड करें।

यह योजना सिर्फ वित्तीय मदद नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद है। हर विधवा माँ और अनाथ बेटी के लिए एक ऐसा सहारा, जो उन्हें मुश्किल समय में भी मजबूत रहने की ताकत देता है।

विधवा और बेसहारा महिलाओं के बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना (Financial Assistance To Dependent Children of Widows And Destitute Women): चंडीगढ़ सरकार की समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही यह योजना उन बच्चों के लिए एक आशा की किरण है, जिन्होंने अपने पिता या दोनों माता-पिता को खो दिया है। यह योजना विशेष रूप से विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण में मदद करने के लिए बनाई गई है।

संपर्क और अधिक जानकारी

  • आधिकारिक वेबसाइट: https://edistrict.delhigovt.nic.in/
  • विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार

नोट: योजना की शर्तें और नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। हमेशा नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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