उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2016 में शुरू की गई National Family Benefit Scheme (NFBS)। इस योजना को Rashtriya Parivarik Labh Yojana से भी जाना जाता है इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है, जिन्होंने अपने मुख्य कमाऊ सदस्य को खो दिया है। योजना के अंतर्गत प्रभावित परिवार को एकमुश्त राशि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि परिवार की तत्काल जरूरतों को पूरा करने और वित्तीय संकट से उबरने में मदद करती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए है, जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है। इस योजना के तहत परिवार के अगले मुखिया को उत्तर प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम या ज्यादा उम्र के आवेदकों को सहायता राशि नहीं मिल सकती।
सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है, जो पहले 20,000 रुपये थी, और इसके लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं।
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये से अधिक न हो, और यह राशि परिवार के मुख्य या एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद ही प्रदान की जाएगी।
National Family Benefit Scheme के लाभ
इस योजना के अंतर्गत, परिवार को ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उन परिवारों के लिए है जिनका मुख्य कमाऊ सदस्य 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच था और जिसकी मृत्यु किसी प्राकृतिक कारण या दुर्घटना के कारण हुई हो।
योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- परिवार का मुख्य सदस्य उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- केवल बीपीएल श्रेणी के परिवार ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। यह डिजिटल प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि आवेदन को सरल और तेज़ बनाती है।
आवेदन करने के लिए चरण:
- उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं।
- योजना के विकल्प में जाकर “राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना” पर क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे:
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार की वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का पहचान पत्र (आधार कार्ड, राशन कार्ड, आदि)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और सबमिट करें।
आवेदन जमा करने के बाद, प्राधिकरण आवेदन की जांच करता है। जांच पूरी होने के बाद, स्वीकृत आवेदन के तहत धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।
योजना का महत्व:
यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। इससे न केवल परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत मिलती है, बल्कि वे अपने भविष्य की योजना भी बना सकते हैं। योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे परिवार के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं।
निष्कर्ष:
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने इसे और अधिक सुलभ बना दिया है। यदि आप या आपके आस-पास कोई इस योजना के लिए पात्र है, तो तुरंत आवेदन करें और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं।