प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP)) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना है, जो देशभर में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में सहायता करती है। यह योजना युवाओं, महिलाओं और एंटरप्रेन्योर को आत्मनिर्भर बनने मैं मदद प्रदान करती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के बारे मैं जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा और धियं से पड़े ताकि योजना का लड्भ और अप्लाई करने की पूरी प्रकिरिया जाने!
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) क्या है?
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के माध्यम से संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए उद्यम स्थापित करने में सहायता करना है।
Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) के लिए Eligibility
PMEGP योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए:
- भारतीय नागरिकता:
आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। - आयु सीमा:
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। - शैक्षणिक योग्यता:
- यदि परियोजना लागत उत्पादन क्षेत्र (Manufacturing Sector) में ₹10 लाख से अधिक है या
- व्यवसाय/सेवा क्षेत्र (Business/Service Sector) में ₹5 लाख से अधिक है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा पास होना जरूरी है।
- पहली बार एंटरप्रेन्योर:
यह योजना केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो पहली बार व्यवसाय शुरू कर रहे हैं।
PMEGP योजना के लाभ
वित्तीय सहायता:
- सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 15% से 25% तक मार्जिन मनी सब्सिडी
- विशेष श्रेणी के लिए (SC/ST/OBC/महिलाएं) 25% से 35% तक सब्सिडी
- पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त लाभ
व्यावसायिक क्षेत्र:
- विनिर्माण क्षेत्र
- सेवा क्षेत्र
- व्यापार क्षेत्र
- ग्रामीण उद्योग
PMEGP के ऑनलाइन आवेदन केसे करें?
- ऑनलाइन आवेदन:
PMEGP के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट (https://www.kviconline.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। - आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- बैंक खाता विवरण
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- बैंक ऋण:
इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 90% तक बैंक ऋण प्रदान किया जाता है।
PMEGP योजना के तहत उद्योग/व्यवसाय
इस योजना के तहत आप विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित कर सकते हैं, जैसे:
- उत्पादन क्षेत्र: खिलौने निर्माण, हथकरघा उद्योग, पैकेजिंग उद्योग
- सेवा क्षेत्र: कैफे, फिटनेस सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग
PMEGP के तहत सब्सिडी दरें
- ग्रामीण क्षेत्र:
- सामान्य श्रेणी: 25%
- विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिलाएं): 35%
- शहरी क्षेत्र:
- सामान्य श्रेणी: 15%
- विशेष श्रेणी: 25%
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करती है, बल्कि युवाओं और महिलाओं को अपने सपने साकार करने का मंच भी देती है।