हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती प्रक्रिया ऐसे होगी: पूरी जानकारी यहाँ से पढ़ें।

Jai Kathela

हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती प्रक्रिया ऐसे होगी: पूरी जानकारी यहाँ से पढ़ें।

Haryana Kaushal Rozgar Nigam, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भर्ती

Haryana Kaushal Rozgar Nigam: हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों और बोर्डों में अस्थाई कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्थापना की है। अब पुराने तरीके के बजाय, अस्थाई कर्मचारियों का चयन निगम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति तैयार की है, जिसका नाम “Deployment of Contractual Persons Policy 2022” है। इससे पहले की तरह, अब निगम ही अस्थाई कर्मचारियों का चयन करेगा।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
"

ठीक है, यहाँ परिवर्तन कर देता हूँ।

“अब अगला कदम चल रहा है, और फिर इसे अधिसूचित किया जाएगा। नई कर्मचारियों का चयन करने के लिए 4 स्तरों में उनकी योग्यता के आधार पर वितरण किया गया है। जो कर्मचारी अब निगम में आएगा, उन्हें निगम के द्वारा घोषित वेतन मिलेगा। कुछ कर्मचारियों को पुराने एजेंसी के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति के बाद कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका नियमित काम समाप्त हो जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।”

पुराने कर्मचारियों का डेटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर आयात किया जाएगा। अगर निगम के घोषित वेतन से ज्यादा मिल रहा है, तो निगम द्वारा रखे जाने पर उनके वेतन कम हो सकते हैं, जैसा कि नीति में प्रावधान किया गया है।

उम्मीदवार का रोल

निगम और विभाग की सभी शर्तों का पालन करना होगा उस व्यक्ति को, जो किसी विभाग या संस्थान में नियुक्त होता है। नियुक्ति की अवधि के समाप्त होने पर, उस व्यक्ति को अपने आप रिलीव कर दिया जाएगा, अगर उसकी अवधि संबंधित विभाग द्वारा बढ़ाई नहीं जाती। अगर उसकी अवधि नहीं बढ़ाई जाती है, तो नियुक्त किया गया व्यक्ति को विभाग द्वारा प्राप्त होने वाले आग्रह के लिए नया उम्मीदवार माना जाएगा। इसके अलावा, एंगेज अवधि के समाप्त होने पर, नियुक्त किया गया व्यक्ति को लगातार बने रहने या किसी अन्य प्रकार के लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

नियुक्ति पाने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और शर्तें

HKRN जॉब रोल

उम्मीदवारों को सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले जॉब रोल सूची अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं।

उम्र

इस नीति के तहत एक जॉब रोल पर इंगेजमेंट के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी मगर ऊपर की ओर सीमा नहीं होगी। किसी संस्थान या विभाग में लेवल 1 के जॉब रोल के लिए अधिकतम 60 साल और शेष रोल जॉब रोल के लिए 58 साल होगी बशर्ते अच्छा स्वास्थ्य और फिटनेस हो। फिर भी एक रिटायर्ड कर्मचारी को नियुक्ति करते समय अधिकतम उम्र सीमा लागू नहीं होगी बशर्ते मेडिकल फिटनेस हो।

योग्यता व अनुभव

जॉब रोल के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता तय की जाएगी अनुभव जॉब रोल के लिए अनुभव आवश्यक किया जा सकता है।

निगम का रोल

निगम संबंधित विभाग की जरूरत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट आधार पर एक से एक बार में अधिकतम 1 साल के लिए मेन पावर नियुक्त करेगा। नियुक्त करने की प्रक्रिया निगम के निदेशक मंडल की तरफ से लिए गए निर्णय के अनुसार सर्कुलेट करेगा। निगम योग्य उम्मीदवार के नाम की सिफारिश मेरिट लिस्ट के अनुसार संबंधित विभागों संस्थानों को करेगा। Haryana Ration Card New List 2024: अपना नाम कैसे देखें?

HKRN के अंतर्गत चयनित हुए उम्मीदवार के लिए यह होंगी शर्तें

  1. आपको एक ईमेल या फ़ोन नंबर पे मैसेज भेजा जाएगा कि क्या आपको यह नौकरी चाहिए अगर आप उसका जवाब सही सीमा के अंदर नहीं भेजते तो आपको ये नौकरी नहीं चाहिए।
  2. यदि पहले प्रस्ताव के संबंध में कोई सहमति का जवाब नहीं मिलता है, तो उम्मीदवार को 1 महीने के लिए और दूसरे प्रस्ताव के लिए 2 महीने के लिए मेरिट सूची से बाहर किया जाएगा। अंत में, तीसरी बार कोई सहमति का जवाब न मिलने पर उम्मीदवार को 6 महीने के लिए तैनाती के लिए निगम के माध्यम से बाहर किया जाएगा।
  3. तैनाती प्रस्ताव पत्र (डीओएल) में तैनाती की अवधि और पारिश्रमिक का विवरण दिया जाएगा। पारिश्रमिक में निर्धारित वेतन, ईपीएफ/ईएसआई/कोई अन्य अनिवार्य निधि/उपकर और सेवा शुल्क शामिल होंगे। इस नीति के तहत तैनात व्यक्ति किसी अन्य ईपीएफ/ईएसआई/अनिवार्य निधि/उपकर के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि के लिए हकदार होंगे। हालांकि, इस नीति के तहत तैनात भूतपूर्व सैनिक जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भूतपूर्व सैनिक अंशदाई स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, उन्हें ईएसआई योजना से बाहर रखा जाएगा।
  4. सेवा शुल्क की दर निगम वेतन के 2% की दर से होगी। डिप्लॉइमन्ट ऑफर लेटर जारी होने के बाद अगर उमीदवार लेटर जारी होने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर रिपोर्ट नहीं करता है, या उसकी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो उसकी उमीदवारी रद्द हो जाएगी, और योग्यता रैंक सूची से नई मैनपावर की कर दी जाएगी। इसके अलावा तैनाती के दूसरे पुत्र का कोई जवाब नहीं मिलने की स्थिति में 6 महीने की अवधि के लिए उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तैनाती के तीसरे पत्र पर कोई जवाब नहीं मिलने की स्थिति में उमीदवारी स्थाई रूप से रद्द कर दी जाएगी।
  5. निगम द्वारा प्रत्येक मांग पत्र के साथ प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों के रूप में 10% पात्र उम्मीदवारों की भी सिफारिश की जाएगी। निगम को आकस्मिक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के विशेष आदेशों पर आपात स्थिति में मिले आग्रह पदों के 10 पदों पर अनुकंपा आधार पर तैनात करने का भी अधिकार होगा
  6. निगम वर्तमान में काम कर रहे व्यक्तियों को वरीयता प्रदान कर सकता है, या आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग एक या दो या अन्यथा के तहत पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट नियुक्त पर अनुभव रखने वाले को, उन्हें भी तैनात कर सकता है, या उसी संस्थान में संतोषजनक रिकॉर्ड पर समान या उस समान जॉब रोल पर रखने की अनुमति दे सकता है।

विभाग यह काम करेगा

  1. संबंधित विभाग किसी कर्मचारी को ड्यूटी में कोताही पाए जाने पर एक कारण बताओ नोटिस देकर अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्रवाई करने या तैनाती की अवधि पूरी होने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस देने के बाद हटाने के लिए सक्षम होगा।
  2. विभाग नियुक्त किए कर्मचारी के प्रदर्शन मूल्यांकन और मासिक हाजिरी का कार्य पोर्टल के माध्यम से करेगा। विभाग इस तरह नियुक्त हुए मैन पावर के लिए परिश्रमिक का भुगतान समय पर सुनिश्चित करेंगे। यदि तैनात जनशक्ति के परिश्रमिक का भुगतान तारीख समय हर महीने की 7 तारीख में नहीं किया जाता है, तो निगम तैनात मैनपावर को वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा। और विभाग पर प्रति तैनात मैन पावर प्रतिदिन ₹50 की दर से जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र होगा।
  3. इस नीति के तहत तैनात व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर माह के दौरान 1 दिन के आकस्मिक अवकाश और 1 दिन के चिकित्सा अवकाश का लाभ लेने के लिए हकदार होंगे। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अधिकतम 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश और 10 दिनों के चिकित्सा अवकाश होंगे। महिला कर्मचारी भी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत स्वीकार्य मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी।
  4. अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से तैनात व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृतक व्यक्ति का परिवार ₹3 लाख रुपए या सरकार की तरफ से समय-समय पर निर्धारित अनुकंपा वित्तीय सहायता का हकदार होगा। यह दायित्व संबंधित विभाग वहन करेगा।
  5. संबंधित विभाग तैनात हुए मैन पावर के बदले वेतन का एक पीस भी सर्विस चार्ज (जिसमें EPF/ ESI या अन्य कोई लेबर वेलफेयर फंड शामिल है) का भुगतान कौशल रोजगार निगम को करेगा।

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में लगे कर्मचारियों के लिए यह होगी प्रक्रिया

  1. आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत रखें जिन कर्मचारियों की परफॉरमेंस संबंधित विभागीय संस्थान संतोषजनक या संतोषजनक से ऊपर पाएगा, उनका परिवार पहचान पत्र पोर्टल (PPP) का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डेटाबेस में पोर्ट किया जाएगा।
  2. प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ चल रहे मौजूदा कांट्रैक्ट एग्रीमेंट की सीबीआई भाग्य संस्थान की तरफ से बढ़ाया या रिन्यू नहीं किया जाएगा।
  3. मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित प्रशासनिक सचिव की पूर्व मंजूरी के बाद निगम को ताजा आग्रह भेजा जाएगा
  4. निगम की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत सर्विस प्रोवाइडर के जरिए मौजूदा व्यक्ति को रोजगार निगम संबंधित विभाग की तरफ से भेजे गए आग्रह पद या उसी जैसे जॉब रोल पर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार संबंधित विभाग की सिफारिश पर रखने का प्रयास किया जाएगा।

आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में लगे कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया होगी

  1. आउटसोर्सिंग पॉलिसी दो के तहत रखे जिन कर्मचारियों की परफॉरमेंस संबंधित विभागीय संस्थान संतोषजनक या संतोषजनक से ऊपर आएगा उसका परिवार पहचान पत्र पोर्टल का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डेटाबेस में पोर्ट किया जाएगा।
  2. वित्त विभाग की तरफ से पहले से ही पे स्केल या निगम वेज रेट से ज्यादा फिक्स्ड वेज में मंजूर कर रखे हैं, उन पदों को संबंधित विभाग या संस्थान कांट्रेक्चुअल जॉब रोल में बदलेगा, और निगम वेज रेट पर उचित लेवल में वर्गीकृत करेगा।
  3. संबंधित प्रशासनिक सचिव की मंजूरी के बाद वित्त विभाग से स्वीकृत अवधि तक के पदों के लिए संबंधित विभाग को कौशल रोजगार निगम को आग्रह भेजेगा। साथ में स्वीकृति का पत्र और बदले गए पदों का पत्र भी भेजेगा।
  4. पहले से इंगेज किए व्यक्ति या व्यक्तियों को उसी जैसे कन्ट्रैक्चूअल जॉब रोल के पद पर इंगेज करने का प्रयास किया जाएगा। अगर वह पॉलिसी की शर्तों के तहत योग्य पाया जाता है, और विभाग या संस्थान सिफारिश करता है।

ऑउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के लिए मापदंड (HKRN Selection Criteria)

अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) में सिलेक्शन अधिकतम 100 अंकों के आधार पर होगा। जिसमे अंकों का बंटवारा इस प्रकार है।

  • पारिवारिक आय परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन के अनुसार 180000 रुपए से कम आय वाले उम्मीदवार को 40 अंक मिलेंगे।
  • परिवार पहचान पत्र से वेरीफाइड उम्र के हिसाब से 10 अंक मिलेंगे
  • अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के लिए पांच अंक मिलेंगे
  • अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के लिए पांच अंक दिए जाएंगे
  • सामाजिक आर्थिक मानदंड के हिसाब से 10 अंक होंगे
  • CET पास उम्मीदवारों को 10 अंक दिए जाएंगे
  • ईज आफ डेप्लॉयमेंट के लिए 10 अंक होंगे
  • तथा प्रदेश सरकार में कार्य अनुभव होने पर 10 अंक दिए जाएंगे

अन्य योजनाएं

Leave a Comment

Join WhatsApp!