Delhi Ladli Scheme: बेटियों के लिए आर्थिक सहायता और उज्ज्वल भविष्य की पहल

Jai Kathela

Delhi Ladli Scheme: बेटियों के लिए आर्थिक सहायता और उज्ज्वल भविष्य की पहल

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दिल्ली सरकार ने अपनी बेटियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी 2008 को ‘Delhi Ladli Scheme‘ की शुरुआत की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना बालिकाओं को समाज में एक मजबूत स्थान दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई।

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Delhi Ladli Scheme के उद्देश्य:

दिल्ली लाड़ली योजना कई जरूरी सामाजिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करती है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

  • बेटियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना।
  • बेटियों के जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना।
  • कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण और लिंग अनुपात में सुधार करना।
  • बेटियों के प्रति भेदभाव समाप्त करना।
  • बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और स्कूल ड्रॉपआउट दर को कम करना।
  • उच्च शिक्षा के लिए बेटियों को सुरक्षा प्रदान करना।

आर्थिक सहायता

इस योजना के तहत बेटियों को विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है:

वित्तीय सहायता का चरणराशि (₹)
संस्थागत प्रसव (पिछले वर्ष में जन्म)₹ 11,000/-
घर में प्रसव (पिछले वर्ष में जन्म)₹ 10,000/-
पहली कक्षा में प्रवेश₹ 5,000/-
छठवीं कक्षा में प्रवेश₹ 5,000/-
नौवीं कक्षा में प्रवेश₹ 5,000/-
10वीं कक्षा उत्तीर्ण₹ 5,000/-
12वीं कक्षा में प्रवेश₹ 5,000/-

योग्यता

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता मानदंड हैं:

  • बालिका का जन्म दिल्ली में होना चाहिए, जिसका प्रमाण एमसीडी/एनडीएमसी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के रूप में होना आवश्यक है।
  • परिवार को बच्ची के जन्म से पहले कम से कम तीन वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यदि बालिका स्कूल जा रही है, तो वह स्कूल दिल्ली सरकार/एमसीडी/एनडीएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
  • एक परिवार में केवल दो जीवित बालिकाएं ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

आवश्यक दस्तावेज

योजना में आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • दिल्ली में तीन वर्ष के निवास का प्रमाण
  • परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता के साथ बालिका का समूह फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं)
  • माता-पिता और बच्ची का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो)

कैसे करें आवेदन?

योजना के लिए आवेदन करने हेतु नवजात बालिकाओं के मामले में जन्म के एक वर्ष के भीतर और स्कूली बालिकाओं के मामले में प्रवेश के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और सुगम है:

  1. निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय या दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों से प्राप्त करें।
  2. आप यहां से पीडीएफ में फॉर्म डाउनलोड करें। (http://www.wcddel.in/pdf/LadliFormOct2015.pdf)
  3. आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण रूप से भरकर संबंधित जिला कार्यालय में जमा करें।
    • नवजात बच्ची के लिए: जन्म के एक वर्ष के भीतर आवेदन करें।
    • स्कूल जाने वाली बच्ची के लिए: स्कूल में प्रवेश के 90 दिनों के भीतर आवेदन करें।

दिल्ली लाड़ली योजना एक ऐसा कदम है, जो बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा के माध्यम से उज्ज्वल बनाने का वादा करता है। यह योजना न केवल बेटियों को सशक्त करती है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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