CM Girl Child Protection Scheme (मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना): एक ऐसी खास योजना है जिसे 1992 में तमिलनाडु में शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य बेटियों को मजबूत और सुरक्षित बनाना है। इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करना और उन्हें समान मौके देना। यह एक ऐसी पहल है जो बेटियों को उनके अधिकार दिलाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करती है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
इस योजना के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:
- शिक्षा को बढ़ावा: बालिकाओं को स्कूल में नामांकन और उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
- सामाजिक जागरूकता: 18 वर्ष से पहले विवाह को रोकना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना।
- आर्थिक सहायता: बालिकाओं को वित्तीय सहायता और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करना।
- पारिवारिक समर्थन: परिवार में बालिकाओं की स्थिति में सुधार करना।
योजना के दो मुख्य हिस्से:
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना-1
एक बेटी वाले परिवार के लिए, तमिलनाडु पॉवर फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में बेटी के नाम पर 50,000 रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाता है। इस डिपॉजिट की एक प्रति रसीद बेटी के परिवार को दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना-2
उन परिवारों के लिए एक विशेष योजना है जिनके परिवार मैं दो बेटियां हैं। इस योजना के तहत, तमिलनाडु पॉवर फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में दोनों बेटियों के नाम पर कुल 50,000 रुपये (प्रत्येक बेटी के लिए 25,000 रुपये) का फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाता है। यह राशि हर पांच साल में नवीनीकृत की जाती है और जब बेटियां 18 साल की होती हैं, तो उन्हें पूरी जमा राशि ब्याज के साथ दी जाती है।
इसके अलावा, 10वीं कक्षा की परीक्षा में सफल होने पर बेटियों को अपनी उच्च शिक्षा के लिए यह राशि मिलती है। साथ ही, जमा के 6वें साल से हर साल 1,800 रुपये का शैक्षणिक प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
राशि का उपयोग और शिक्षा से जुड़ी शर्तें
- यह फिक्स्ड डिपॉजिट प्रत्येक 5 वर्षों के बाद रिन्यू किया जाता है।
- जब बालिका 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है और 10वीं कक्षा की परीक्षा में बैठती है, तो पूरी जमा राशि ब्याज सहित बालिका को दी जाती है।
- इस राशि का उपयोग बालिका की उच्च शिक्षा के लिए किया जा सकता है।
पात्रता मानदंड
- वार्षिक आय सीमा: 72,000 रुपये
- माता-पिता की नसबंदी की ऊपरी आयु सीमा: 40 वर्ष
आवेदन करने की प्रक्रिया
Step 1: वेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां इकट्ठा करें।
Step 2: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
Step 3: आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करें।
Step 4: CSC से रसीद या पावती प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि रसीद में जमा करने की तारीख, समय और एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) जैसी जरूरी जानकारी हो।
नोट: आवेदन के समय माता-पिता/दादा-दादी का तमिलनाडु का निवासी होना जरूरी है, और उन्हें कम से कम 10 वर्षों से राज्य में रह रहे होना चाहिए।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री बालिका संरक्षण योजना बेटियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, बल्कि उनके भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय नींव भी रखती है।