BOCW Stipend Scheme (P.B.O.C.W.W.B): मज़दूरों के बच्चों के लिए 70,000 की सहायता जाने केसे ले लाभ!

पंजाब में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा एक विशेष छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। यह योजना पंजीकृत निर्माण मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई में मदद करती है। इसके तहत बच्चों को कुछ नकद पैसे की सहायता दी जाती है, जिसमें उनकी पढ़ाई और रहने की व्यवस्था के खर्च शामिल हैं। जो छात्र शाम की कक्षाओं में पढ़ते हैं, वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है जो मजदूर परिवारों के बच्चों को बेहतर भविष्य बनाने में सहायता करती है। इस योजना का बारे मैं और जानने के लिए यह पूरा आर्टिकल पड़े और योजना का लाभ ले!

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इस योजना का लाभ

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वृत्ति राशि जो बच्चों को नकद पैसे की सहायता कक्षा के अनुसार दी जाएगी:

कक्षालड़के (₹)लड़कियाँ (₹)
1स्ट क्लास से 5थ क्लास3,0004,000
6थ क्लास से 8थ क्लास5,0007,000
9थ और 10थ क्लास10,00013,000
11थ और 12थ क्लास20,00025,000
कॉलेज छात्र (सभी प्रकार की स्नातक/ स्नातकोत्तर) तकनीकी या अन्य पेशेवर अध्ययन कर रहे आई.टी.आई./ पॉलिटेक्निक25,000 (छात्रावास में रहने पर 40,000)30,000 (छात्रावास में रहने पर 45,000)
मेडिकल/इंजीनियरिंग (सभी प्रकार की मेडिकल/इंजीनियरिंग अध्ययन)40,000 (छात्रावास में रहने पर 60,000)50,000 (छात्रावास में रहने पर 70,000)

कुछ जरूरी जानकारी:

  • अगर छात्र पिछली कक्षा में फेल हुआ है, तो उसे वेतन नहीं मिलेगी।
  • अगर लाभार्थी ने पंजाब सरकार के किसी अन्य विभाग/संस्थान से ऐसे लाभ प्राप्त किए हैं, तो भी वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है।
BOCW Stipend Scheme (P.B.O.C.W.W.B): मज़दूरों के बच्चों के लिए 70,000 की सहायता जाने केसे ले लाभ!

इस योजना के लिए योग्यता और पंजीकरण:

  • आवेदक पंजाब का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक एक असंगठित इमारत/निर्माण कामगार होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक को वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक इमारत और निर्माण काम में लगा होना चाहिए।
  • आवेदक की मासिक आय ₹15,000/- या उससे कम होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी अन्य कल्याण कोष का सदस्य नहीं होना चाहिए जो किसी भी कानून के तहत स्थापित किया गया हो।
  • आवेदक को कर्मचारी प्रोविडेंट फंड (EPF)/ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)/ कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक आयकर भुगतान करने वाला नहीं होना चाहिए।

कल्याण योजना के लिए आवेदन का तरीका:

  • आवेदक पंजाब के इमारत और अन्य निर्माण मज़दूर कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण कामगार होना चाहिए या पंजीकृत निर्माण कामगार का बच्चा होना चाहिए।
  • आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए।
  • आवेदक निम्नलिखित में से किसी एक कोर्स कर रहा होना चाहिए:
    • प्राथमिक शिक्षा: 1 क्लास से 5 क्लास
    • मध्य विद्यालय: 6 क्लास से 8 क्लास
    • उच्च विद्यालय: 9 और 10 क्लास
    • सीनियर सेकेंडरी: 11 और 12 क्लास
    • कॉलेज छात्र: सभी प्रकार की स्नातक/स्नातकोत्तर, तकनीकी या पेशेवर अध्ययन
    • व्यावसायिक प्रशिक्षण: आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक
    • पेशेवर कोर्स: मेडिकल/इंजीनियरिंग (सभी प्रकार की मेडिकल/इंजीनियरिंग अध्ययन)

इस योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन केसे करे

ऑनलाइन आवेदन केसे करे:

नए मजदूर का पंजीकरण: पहली बार पंजीकरण के लिए आप अपने पास के सेवा केंद्र या श्रम विभाग के अधिकारी से मिल सकते हैं।

कल्याण योजना में आवेदन: योजना का लाभ लेने के लिए भी आप नजदीकी सेवा केंद्र या श्रम विभाग के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

जरूरी जानकारी:

  • पंजीकरण के लिए फॉर्म नंबर 28 भरना होगा
  • पंजीकरण शुल्क 25 रुपये (सिर्फ एक बार)
  • हर महीने 10 रुपये का योगदान देना होगा
  • एक से पांच साल तक का पंजीकरण करवा सकते हैं
  • पंजीकरण के बाद आप योजना के ‘लाभार्थी’ कहलाएंगे

सभी सेवाएं सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

ऑफलाइन आवेदन केसे करे:

मजदूर पंजीकरण का तरीका: आप निर्माण मजदूर के रूप में पंजीकरण कराने के लिए ये कदम उठा सकते हैं:

  • फॉर्म नंबर 28 भरें
  • सभी जरूरी कागजात लगाएं (जहां जरूरत हो, खुद से सत्यापित करें)
  • भरा हुआ फॉर्म अपने इलाके के श्रम निरीक्षक को दें

कल्याण योजना के लिए आवेदन का तरीका: अगर आप पहले से पंजीकृत मजदूर हैं, तो योजना का लाभ लेने के लिए:

  • फॉर्म नंबर 34 भरें
  • सभी जरूरी कागजात लगाएं (जहां जरूरत हो, खुद से सत्यापित करें)
  • भरा हुआ फॉर्म अपने इलाके के श्रम निरीक्षक को दें

महत्वपूर्ण जानकारी:

  • पंजीकरण शुल्क: 25 रुपये (जीवन में एक बार)
  • मासिक शुल्क: 10 रुपये
  • पंजीकरण की अवधि: कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल
  • पंजीकरण के बाद आप बोर्ड के ‘लाभार्थी’ बन जाएंगे

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. उम्र का प्रमाण (अगर नहीं है तो खुद का लिखा हुआ बयान चलेगा)
  2. रहने का पता का प्रमाण
  3. आधार कार्ड (अगर बना हुआ है तो)
  4. बैंक का खाता
    • बैंक की शाखा का नाम
    • खाता नंबर
    • IFSC कोड
  5. परिवार के सदस्यों की जानकारी
  6. काम का प्रमाण
    • फॉर्म नंबर 28 में
    • पिछले एक साल में पंजाब में कम से कम 90 दिन काम करने का सबूत
  7. नामांकन फॉर्म (फॉर्म नंबर 27)

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