Super 30 Yojana: भारत के बच्चो की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना हमेशा से मुश्किल रहा है। ख़ास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इसी को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा सरकार ने “Super 30” योजना की शुरुआत की है। ताकि छात्रों को जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने मैं आशानी हो। इस योजना के तहत होनहार विद्यार्थियों को जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और रहने की सुविधा दी जाती है।
Super 30 योजना का उद्देश्य
इस योजना में त्रिपुरा के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में जेईई/एनईईटी के लिए दो वर्षीय कोचिंग कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए कोचिंग शुल्क (अधिकतम ₹1,00,000/-) और ₹1,40,000/- प्रति वर्ष (दूसरे वर्ष में 5% अतिरिक्त) का आवास शुल्क शामिल है। सुपर 30 योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे छात्रों को सहयोग देना है जो 10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और 11वीं और 12वीं में विज्ञान संकाय चुनने की योजना बना रहे हैं। इस योजना के तहत, छात्रों को देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में दाखिला दिलाकर उनकी जेईई/नीट की तैयारी सुनिश्चित की जाती है।
सुपर 30 योजना केवल एक कोचिंग सुविधा नहीं है, बल्कि यह छात्रों के उज्ज्वल भविष्य का मार्गदर्शन करती है। यह योजना न केवल छात्रों को उनकी शैक्षिक यात्रा में मदद करती है, बल्कि राज्य के मेधावी छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का मौका भी देती है।
योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत छात्रों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- कोचिंग शुल्क: ₹1,00,000 प्रति वर्ष तक कवर किया जाएगा।
- आवास शुल्क: ₹1,40,000 प्रति वर्ष कवर किया जाएगा (दूसरे वर्ष में 5% अतिरिक्त)।
- कोचिंग की अवधि दो वर्ष की होगी और यह सुविधा त्रिपुरा के बाहर स्थित राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) या डिप्टी कमिश्नर ऑफ मजिस्ट्रेट (DCM) द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र।
- चयन परीक्षा का ऑनलाइन एडमिट कार्ड।
- कक्षा 10वीं का बोर्ड अंतिम परीक्षा मार्कशीट (60% या उससे अधिक अंक अनिवार्य)।
- SC/ST/PH प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (PRTC)।
- अन्य आवश्यक दस्तावेज।
Super 30 Eligibility
सुपर 30 योजना का लाभ लेने के लिए छात्र को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक त्रिपुरा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST)/ विकलांग (PH) समुदाय से होना चाहिए।
- 10वीं की प्री-बोर्ड या प्री-टेस्ट परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को 10वीं बोर्ड की अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए।
Super 30 योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
सुपर 30 योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाया गया है।
खाता बनाना:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Have An Account” पर क्लिक करें।
- “New Account” विकल्प चुनें और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- ओटीपी सत्यापन के बाद पासवर्ड बनाएं।
पंजीकरण प्रक्रिया:
- अपने खाते में लॉगिन करें और पंजीकरण फॉर्म भरें।
- सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें और फॉर्म जमा करें।
- आवेदन फॉर्म को प्रिंट करने का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है।
त्रिपुरा सरकार की यह पहल उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। सुपर 30 योजना का प्रभाव न केवल छात्रों के जीवन पर पड़ेगा, बल्कि यह राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को भी सशक्त बनाएगी।