Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana 2024:- जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार द्वारा देश के नागरिकों को लाभ और सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। भारत सरकार महिलाओं, लड़कियों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती है, ताकि सभी नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी कारणवश, सरकार ने देश के श्रमिकों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम प्रधनमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है।
इस योजना के माध्यम से, सरकार श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन देने जा रही है। आज के इस लेख में, हम आपको प्रधनमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधनमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
प्रधनमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जब वे 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, अर्थात इस योजना के तहत, सरकार श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन देने जा रही है। भारत के सभी श्रमिक वर्ग के लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से लाभ प्राप्त करने के बाद, श्रमिकों को वृद्धावस्था में अपने खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकेंगे।
प्रधनमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का अवलोकन
Yojana Name | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana |
शुरू किया गया | केंद्र सरकार द्वारा |
वर्ष | 2024 |
उद्देश्य | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन राशि प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.maandhan.in |
प्रधनमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ प्राप्त करने के नियम और शर्तें क्या हैं?
केवल वही श्रमिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो नीचे दिए गए सभी नियमों का पालन करते हुए सभी शर्तों को पूरा करते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास श्रम कार्ड होना आवश्यक है।
- केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- यदि किसी श्रमिक का एनपीएस, ईएसआईसी या ईपीएफ कटता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
- पेंशन प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदक की मासिक वेतन 15000 या उससे कम होनी चाहिए।
- यदि आवेदक ने पहले ही इस योजना में आवेदन किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन राशि का 50% प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।
- प्रधनमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उन आवेदकों को नहीं मिलेगा जो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं।

प्रधनमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन ले सकता है?
यह योजना उन सभी असंगठित श्रमिक के लिए खुली है जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम है।
- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन कृषि मजदूर
- मछुआरे
- पशुपालक
- पत्थर खदानों और ईंट भट्टों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले श्रमिक।
- निर्माण श्रमिक
- चमड़ा कारीगर
- बुनकर
- सफाई कर्मचारी
- घरेलू कामगार
- सब्जी और फल विक्रेता
- प्रवासी मजदूर आदि।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- श्रम कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
PM Shram Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को आवेदन करना होगा, जिसकी पूरी प्रक्रिया हमने आपको बताई है, जिसे पालन करके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने सभी दस्तावेजों के साथ निकटतम सार्वजनिक सेवा केंद्र जाना होगा।
- इसके बाद, सभी दस्तावेज सीएससी अधिकारी को जमा करने होंगे।
- इसके बाद, CSC एजेंट आपका फॉर्म भरकर आपको फॉर्म का प्रिंटआउट देगा।
- आपकी आगामी भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए।
- इस प्रकार, आपका प्रधनमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन हो जाएगा।