नारी निकेतन योजना: जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए सुरक्षा और सहायता

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नारी निकेतन योजना: जम्मू-कश्मीर की महिलाओं के लिए सुरक्षा और सहायता

Nari Niketans Scheme, नारी निकेतन योजना

नारी निकेतन योजना (Nari Niketans Scheme): 1976 में जम्मू-कश्मीर सरकार के समाज कल्याण विभाग ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की। निराश्रित महिलाओं, परित्यक्ता महिलाओं और विधवाओं के लिए नारी निकेतन की स्थापना की गई। यह योजना महिलाओं को न केवल आश्रय और सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए भी तैयार करती है। आइए इस योजना के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें। आज राज्य में कुल सात नारी निकेतन हैं:

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  • जम्मू
  • उधमपुर
  • कठुआ
  • डोडा
  • राजौरी
  • पूंछ (दो केंद्र)

इन केंद्रों में कुल मिलाकर 280 महिलाओं को आश्रय दिया जा सकता है। जब तक उनकी पुनर्वास प्रक्रिया पूरी नहीं होती, उनकी शादी न हो जाए, या उन्हें रोजगार से जुड़ी किसी योजना के तहत कवर न किया जाए।

क्या-क्या मिलता है लाभार्थियों को?

नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं:

  • रहने के लिए सुरक्षित आश्रय
  • भोजन की नि:शुल्क व्यवस्था
  • बिस्तर और कपड़े
  • स्कूली बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा
  • देखभाल और सुरक्षा

विशेष बात यह है कि महिलाओं के साथ उनके बच्चे भी रह सकते हैं। हालांकि, 8 साल से बड़े लड़कों को बाल आश्रम में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

  • भारत की नागरिक होना जरूरी है
  • जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी होना चाहिए
  • केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं
  • निराश्रित, परित्यक्ता या विधवा होना चाहिए
  • आजीविका का कोई साधन नहीं होना चाहिए

आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है:

  1. अपने जिले के समाज कल्याण कार्यालय जाएं
  2. आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त करें
  3. सभी जरूरी जानकारी भरें
  4. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
  5. जिला समाज कल्याण अधिकारी को जमा करें

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूर लगाएं:

  • तीन पासपोर्ट साइज फोटो (क्रॉस साइन की हुई)
  • जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान का प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र (यदि बच्चे साथ रहेंगे)

महत्वपूर्ण बातें

  • यह योजना 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है
  • लाभार्थी तब तक संस्था में रह सकती हैं जब तक उनका पुनर्वास न हो जाए
  • पुनर्वास में शादी, रोजगार या स्वरोजगार शामिल है
  • आवेदन के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें

निष्कर्ष

नारी निकेतन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है। यह न केवल जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करती है। अगर आप या आपके आस-पास कोई ऐसी महिला है जिसे इस योजना की जरूरत है, तो उसे जरूर इसकी जानकारी दें।

याद रखें, किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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