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हरियाणा सरकार की बड़ी पहल: Media Person Pension Scheme पत्रकारों के लिए ₹10,000 मासिक पेंशन, जानिए कैसे करें आवेदन!

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Media Person Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2017 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मीडिया पर्सन पेंशन योजना की शुरुआत की। यह योजना उन वरिष्ठ मीडियाकर्मियों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है, जिन्होंने अपना जीवन जनता को सूचित रखने में समर्पित किया है।

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Media Person Pension Scheme क्या है?

इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पार कर चुके मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को प्रति माह ₹10,000 की पेंशन प्रदान की जाती है। यह सहायता विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे दैनिक समाचार पत्र, सायंकालीन संस्करण, साप्ताहिक प्रकाशन, पाक्षिक पत्रिकाएं, मासिक पत्रिकाएं, समाचार एजेंसियां, रेडियो स्टेशन और न्यूज चैनल के कर्मियों को प्रदान की जाती है।

प्रमुख लाभ और विशेषताएं

इस पेंशन योजना की मुख्य विशेषता इसका व्यापक कवरेज और सरल कार्यान्वयन है। मासिक भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किया जाता है, जो सेवानिवृत्त मीडियाकर्मियों के लिए एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाली संवाद सोसाइटी योजना के वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन करती है, जो वरिष्ठ पत्रकारों के लिए एक स्थायी और सुव्यवस्थित सहायता प्रणाली है।

पात्रता और कार्यान्वयन

पेंशन के लिए योग्य होने के लिए, मीडियाकर्मियों को निम्नलिखित मानदंड पूरे करने होंगे:

  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना
  • मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थानों से मान्यता प्राप्त होना
  • दैनिक, आवधिक प्रकाशनों या प्रसारण मीडिया में कार्य किया होना
  • पंजीकृत समाचार संगठनों से जुड़े होना

हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के प्रशासनिक सचिव योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं, जो पेंशन वितरण के पारदर्शी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।

मीडिया समुदाय पर प्रभाव

यह पेंशन योजना मीडिया बिरादरी के प्रति हरियाणा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कई वरिष्ठ पत्रकारों के लिए, यह मासिक पेंशन आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो पत्रकारिता और जनसंचार के माध्यम से समाज में उनके योगदान को मान्यता देती है।

आवेदन कैसे करें

पात्रता मानदंड पूरा करने वाले मीडियाकर्मी अपने संबंधित संगठनों के माध्यम से या सीधे सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा को अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। विभाग आवेदनों की समीक्षा करता है और प्रशासनिक सचिव के माध्यम से उनका प्रसंस्करण करता है।

पंजीकरण के लिए:

  1. Antyodaya-SARAL पोर्टल पर जाएं
  2. “नया यूजर/यहां रजिस्टर करें” पर क्लिक करें
  3. अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरें
  4. ‘सबमिट’ बटन दबाएं
  5. आपको अपने मोबाइल पर लॉगिन आईडी मिल जाएगी

आवेदन के लिए:

  1. Antyodaya-SARAL पोर्टल खोलें
  2. स्क्रीन के दाईं तरफ “साइन इन” पर क्लिक करें और अपनी लॉगिन जानकारी भरें
  3. “सेवाओं के लिए आवेदन” पर जाएं और “सभी उपलब्ध सेवाएं देखें” पर क्लिक करें
  4. सर्च बॉक्स में “मीडिया पर्सन” टाइप करें
  5. “मीडिया पर्सन के लिए पेंशन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें
  6. फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी भरें
  7. फॉर्म जमा करें

सत्यापन सफल होने के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

भविष्य की दिशा

मीडिया पर्सन पेंशन योजना सेवानिवृत्त मीडियाकर्मियों को मान्यता देने और उनका समर्थन करने में अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करती है। जैसे-जैसे मीडिया परिदृश्य विकसित होता जा रहा है, ऐसी पहल यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि वरिष्ठ पत्रकार सेवानिवृत्ति के बाद भी अपनी गरिमा और वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रख सकें।

योजना या आवेदन प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए, मीडियाकर्मी अपने स्थानीय सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

नोट: यह लेख नवंबर 2024 तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपडेट किया गया है। कृपया वर्तमान नियमों और शर्तों की पुष्टि सरकारी स्रोतों से करें।

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