हरियाणा में दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायक उपकरण योजना
दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायक उपकरण योजना: हरियाणा राज्य में विकलांग व्यक्तियों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है – “वित्तीय सहायक उपकरण योजना”। यह योजना हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा लागू की गई है, जो विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करती है।
योजना के मुख्य उद्देश्य
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य विकलांग व्यक्तियों को रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को ₹5 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न सहायक उपकरणों की खरीद में किया जा सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना में शामिल होने के लिए निम्न मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं:
- हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
- न्यूनतम 40% विकलांगता होनी चाहिए
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए (मानसिक विकलांगता के मामले में 14 वर्ष)
- किसी प्रतिष्ठित संगठन में कार्यरत या नियुक्ति पत्र प्राप्त होना चाहिए
किन उपकरणों पर मिलता है सहायता?
योजना निम्न सहायक उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान करती है:
- स्क्रीन रीडर
- मोटराइज्ड ट्राइसाइकल
- स्कूटी
- श्रवण यंत्र
- अन्य आवश्यक उपकरणों का रेट्रोफिटिंग
लाभ और महत्व
यह योजना विकलांग व्यक्तियों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि एक नया आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। इससे उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं और वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
- अपना आधार कार्ड तैयार रखें
- विकलांगता प्रमाण पत्र की प्रति
- नियुक्ति पत्र या रोजगार प्रमाण
- स्थायी निवास प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की आधिकारिक वेबसाइट (https://saralharyana.gov.in/) पर जाएं।
महत्वपूर्ण सलाह
- सभी दस्तावेज सावधानीपूर्वक जमा करें
- योजना की नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय कल्याण कार्यालय से संपर्क करें
- किसी भी संदेह में विशेषज्ञ से परामर्श लें
नोट: योजना के नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। हमेशा नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।
समापन
हरियाणा सरकार की यह योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सशक्त कदम है, जो उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।