Bengaluru Stampede: स्टैम्पीड में मौतों को लेकर आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ पुलिस केस

Jai Kathela

Bengaluru Stampede: स्टैम्पीड में मौतों को लेकर आरसीबी और कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ पुलिस केस

बेंगलुरु पुलिस ने बुधवार को हुई स्टैम्पीड (भगदड़) के मामले में स्वयं संज्ञान लेते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) और डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस भगदड़ में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हुए। यह घटना चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर तब हुई जब आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद आरसीबी टीम का स्वागत करने के लिए हजारों प्रशंसक जमा हो गए।

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क्या हुआ था?

मंगलवार को आरसीबी ने पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 का फाइनल जीता था। यह टीम के 18 साल के इतिहास में पहला खिताब था, जिसके बाद बेंगलुरु में जीत की खुशी में विजय परेड और जश्न की योजना बनाई गई। हालांकि, बुधवार को जब टीम बेंगलुरु पहुंची, तो स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। अनियंत्रित भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई।

घटना के दौरान की गई तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि कई प्रशंसक बेहोश हो गए थे, जबकि एंबुलेंस और पुलिसकर्मी घायलों को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए थे।

पीएम मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा, “बेंगलुरु में हुई यह दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”

आरसीबी ने कहा- सरकार और अदालत के साथ करेंगे सहयोग

आरसीबी पर इस घटना के लिए जिम्मेदारी तय करने के आरोप लग रहे हैं। टीम ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि वह सरकार और न्यायिक प्रक्रिया के साथ पूरा सहयोग करेगी।

फ्रैंचाइजी के एक सूत्र ने कहा, “हम इस समय कानूनी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन हम सभी सरकारी और न्यायिक अधिकारियों के साथ सहयोग करेंगे।”

पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज किया केस?

पुलिस ने यह केस कब्बन पार्क थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की निम्नलिखित धाराओं के तहत दर्ज किया है:

  • धारा 105 (हत्या के समतुल्य न होने वाली मानव हत्या)
  • धारा 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना)
  • धारा 118 (खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना)
  • धारा 121 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुंचाना)
  • धारा 190 (अवैध समूह द्वारा किए गए अपराधों के लिए सदस्यों की जिम्मेदारी)
  • धारा 132 (सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला)
  • धारा 125 (12) (दूसरों की जान को खतरे में डालने वाले कार्य)

आरसीबी ने मृतकों के परिवार को दी 10 लाख रुपये की सहायता

आरसीबी ने भगदड़ में मारे गए 11 प्रशंसकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही, “RCB Cares” नामक एक फंड भी बनाया गया है, जिसके जरिए घायल प्रशंसकों की मदद की जाएगी।

प्रशासन और पुलिस की तैयारी पर सवाल

आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरसीबी ने जीत के अगले ही दिन जश्न मनाने का फैसला किया, जिससे प्रशासन और पुलिस के पास इतने बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा इंतजाम करने का पर्याप्त समय नहीं मिला। इस घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेटियल जांच शुरू की गई है, जिसकी रिपोर्ट अगले 15 दिनों में आने की उम्मीद है।

अन्य योजनाएं

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